झारखंड राजमहल (साहिबगंज), 10 अक्टूबर 2025।अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नितिन खंडेलवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि दिनांक 9 अक्टूबर 2025 को लखीपुर एवं मानसिंधा पेट्रोल पंप के बगल स्थित बंगाली टोला के पास एक छात्रा के साथ छेड़छाड़ एवं अपहरण की घटना घटी थी। इस संबंध में राजमहल थाना कांड संख्या 362/2025, दिनांक 9.10.2025, धारा 126(2)/115(2)/137(2)/75/76/96/62/3(5) भा.दं.सं. एवं 8/12 पोक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पांच अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है— सेंटु शेख, उम्र करीब 25 वर्ष, पिता जमीन शेख समीर शेख, उम्र करीब 20 वर्ष, पिता कल्लु शेख बाबर शेख उर्फ मोहम्मद सरीकुल हक, उम्र करीब 20 वर्ष, पिता इसराईल शेख मेंबर शेख, उम्र करीब 28 वर्ष, पिता मिनु शेख (सभी निवासी गोड़िया टोला, थाना राजमहल)
हामिद शेख, उम्र करीब 19 वर्ष, पिता अब्बास शेख (निवासी हसन टोला, थाना राजमहल)अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नितिन खंडेलवाल के निर्देश पर एक विशेष छापामारी दल का गठन किया गया था।इस दल ने 10 अक्टूबर 2025 की रात्रि लगभग 2:30 बजे मजहर टोला दियारा के पास छापामारी कर सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया।छापामारी दल में पुलिस निरीक्षक राजीव रंजन, थाना प्रभारी हसनैन अंसारी, पु.अ.नि. ओमप्रकाश चौहान, पु.अ.नि. पवन यादव, पु.अ.नि. शंभू शंकर सिंह, पु.अ.नि. महादेव उरांव, स.अ.नि. सिकंदर तिर्की तथा थाना सशस्त्र बल के अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे।

